देहरादून: पलटन बाजार में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वाहनों पर प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी किए आदेश

त्योहारी खरीदारी के दौरान पैदल चलने वालों को जगह देने के लिए तय समय में वाहन प्रवेश रोका गया है। व्यापारियों को सामान की आवाजाही नए समय के मुताबिक करनी होगी।
Paltan Bazaar in Dehradun showing scooters, a three-wheeler, pedestrians and shops along a busy market street.

देहरादून, 24 अक्टूबर 2026: त्योहारों के समय बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। अब बाजार में दिन के व्यस्त समय में वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। व्यापारियों के लिए सामान लाने और ले जाने का समय भी तय किया गया है।

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार पलटन बाजार में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसका उद्देश्य बाजार में पैदल आने वाले लोगों के लिए आवाजाही आसान बनाना और भीड़ के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखना है।

व्यापारी सामान की लोडिंग और अनलोडिंग सुबह 11 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद ही कर सकेंगे। यानी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच सामान लाने-ले जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

त्योहारों के समय बाजारों की व्यवस्था को लेकर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा की अध्यक्षता में पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की बैठक भी हुई। इसमें यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, अतिक्रमण और लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

प्रशासन ने पलटन बाजार के साथ अन्य व्यस्त बाजारों में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों और पैदल रास्तों पर आवाजाही में बाधा बनने वाली रेहड़ी-ठेली, दुकानों के बाहर रखा सामान और अन्य अवरोधों को हटाने के लिए संबंधित विभागों को निगरानी करने को कहा गया है।

पुलिस, नगर निगम और प्रशासन जरूरत के अनुसार संयुक्त कार्रवाई भी करेंगे। व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अनावश्यक रूप से सामान नहीं रखने और लोगों के आने-जाने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने की अपील की गई है।

यह व्यवस्था त्योहारों के समय बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए लागू की गई है। उपलब्ध जानकारी में इसके लिए कोई निश्चित अंतिम तारीख नहीं बताई गई है।

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