देहरादून: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए देहरादून प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। 21 जून को होने वाली परीक्षा को देखते हुए केंद्रों के 200 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी।
प्रशासन के आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने और सार्वजनिक सभा करने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ लगाने और वाहनों के समूह में आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास हथियार, लाठी, डंडे, चाकू या किसी भी तरह की खतरनाक वस्तु लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, नारेबाजी, भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक सामग्री के वितरण और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है।
यह आदेश अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कृष्ण कुमार मिश्रा की ओर से जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम परीक्षा की पारदर्शिता, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
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नीट यूजी पुनर्परीक्षा 21 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराई जानी है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-पेपर मोड में होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और पहचान सत्यापन से जुड़े निर्देशों का पालन करना होगा।
प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें।
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