नई दिल्ली। देश में पासपोर्ट बनवाने और उससे जुड़ी सेवाओं की फीस बढ़ने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी संशोधित नियमों के तहत नई दरें एक जुलाई 2026 से लागू होंगी। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों की फीस में बदलाव किया है।
नई फीस संरचना के अनुसार, 36 पेज के सामान्य नए पासपोर्ट या री-इश्यू के लिए अब 2,500 रुपये देने होंगे। तत्काल सेवा के तहत इसी श्रेणी में कुल फीस 5,000 रुपये होगी। यह दर 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के आवेदकों के साथ 15 से 18 वर्ष के उन नाबालिगों पर भी लागू होगी, जो 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट लेते हैं।
60 पेज के सामान्य नए पासपोर्ट या री-इश्यू के लिए फीस 3,500 रुपये तय की गई है। तत्काल सेवा में 60 पेज पासपोर्ट के लिए कुल फीस 6,000 रुपये होगी। पहले 36 पेज के पासपोर्ट की सामान्य फीस 1,500 रुपये और 60 पेज के पासपोर्ट की सामान्य फीस 2,000 रुपये थी।
खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के मामले में भी शुल्क बढ़ाया गया है। 36 पेज के खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट जारी कराने पर सामान्य फीस 5,000 रुपये और तत्काल फीस 7,500 रुपये होगी। वहीं, 60 पेज के खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के लिए सामान्य फीस 6,000 रुपये और तत्काल फीस 8,500 रुपये तय की गई है।
नाबालिग आवेदकों के लिए 36 पेज के सामान्य नए पासपोर्ट या री-इश्यू की फीस 1,750 रुपये होगी। तत्काल सेवा में इसी श्रेणी के लिए कुल फीस 4,250 रुपये रखी गई है। नाबालिगों के खोए या क्षतिग्रस्त 36 पेज पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट जारी कराने पर सामान्य फीस 4,250 रुपये और तत्काल फीस 6,750 रुपये होगी।
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इसके अलावा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और पासपोर्ट आधारित अन्य प्रमाणपत्रों के लिए भारत में फीस 750 रुपये तय की गई है। विदेश में इन सेवाओं के लिए 40 डॉलर शुल्क रखा गया है।
नई फीस लागू होने के बाद एक जुलाई से पासपोर्ट आवेदन करने वालों को संशोधित दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। हालांकि, आठ साल तक के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर फीस में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट पासपोर्ट री-इश्यू पर लागू नहीं होगी।
पासपोर्ट के लिए आवेदन विदेश मंत्रालय के आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद लॉगिन कर ‘फ्रेश पासपोर्ट/री-इश्यू ऑफ पासपोर्ट’ विकल्प चुनकर आवेदन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म जमा करने के बाद फीस का भुगतान कर अपॉइंटमेंट बुक की जाती है। तय तारीख पर आवेदक को जरूरी मूल दस्तावेज और उनकी स्व-प्रमाणित कॉपी के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचना होता है।आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट या एजेंट के जरिए भुगतान न करें।
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