देहरादून में पटाखा बिक्री के नियम सख्त, तीन मुख्य स्थान तय; बिना अनुमति नहीं लगेगी दुकान

देहरादून में दीपावली के दौरान पटाखों की दुकान लगाने के लिए तीन प्रमुख स्थान चिह्नित किए गए हैं। व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस और सुरक्षा शर्तें पूरी करनी होंगी। प्रशासन ने आग से बचाव, सुरक्षित बिजली व्यवस्था और बाजारों में यातायात सुचारू रखने के भी निर्देश दिए हैं।
Customer examining a fireworks box at a colourful firecracker shop, with a shopkeeper, stacked firecracker packages and a fire extinguisher representing Diwali firecracker sales and safety requirements.

देहरादून, 18 अक्टूबर। दीपावली पर देहरादून में पटाखों की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने नियम तय कर दिए हैं। नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल तीन स्थानों को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है। बिना लाइसेंस या सुरक्षा नियमों का पालन किए पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पटाखों की दुकानें रेंजर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के पास 26 पार्क रोड और पुराने बस अड्डे पर लगाई जा सकेंगी। जरूरत पड़ने पर नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी दूसरे सुरक्षित स्थानों का भी चयन कर सकते हैं।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने व्यापार मंडल और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में पटाखा बिक्री, अस्थायी लाइसेंस, आग से बचाव और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि निर्धारित नियम पूरे करने वाले व्यापारियों को ही बिक्री की अनुमति मिलेगी।

पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना जरूरी होगा। लाइसेंस जारी करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट और संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया गया है। आवेदन के साथ पुलिस और अग्निशमन विभाग की मंजूरी और तय शुल्क भी जमा करना होगा।

दुकानों पर आग बुझाने के उपकरण रखना जरूरी होगा। अग्निशमन विभाग बिक्री स्थलों का निरीक्षण करेगा, जबकि बिजली विभाग को सुरक्षित वायरिंग और बिजली कनेक्शन की व्यवस्था देखने को कहा गया है, ताकि शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा कम किया जा सके।

त्योहारी भीड़ को देखते हुए पटाखा बिक्री स्थलों और बाजारों के आसपास सड़क पर टेबल, ठेली या दूसरा सामान रखकर रास्ता घेरने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस और प्रशासन को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीएम ने पुलिस को संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने को भी कहा है। प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य दीपावली के दौरान आग की घटनाओं का खतरा कम करने के साथ बाजारों में भीड़ और ट्रैफिक को व्यवस्थित रखना है।

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