नई दिल्ली, 13 जुलाई। FASTag वार्षिक पास का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जरूरी जानकारी जारी की है। वाहन पर लगा FASTag खराब या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पहले से सक्रिय वार्षिक पास को उसी वाहन के नए FASTag में स्थानांतरित कराया जा सकेगा।
एनएचएआई के अनुसार, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वार्षिक पास के स्थानांतरण से जुड़ा अनुरोध annualpass@ihmcl.com पर ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।
यह व्यवस्था उन वाहन चालकों के लिए राहत देने वाली है, जिनका FASTag तकनीकी खराबी, क्षति या स्कैनिंग की समस्या के कारण काम करना बंद कर देता है। ऐसे मामलों में वाहन मालिक को नया वार्षिक पास खरीदने के बजाय मौजूदा पास को नए टैग से जोड़ने का विकल्प मिलेगा।
हालांकि वार्षिक पास केवल उसी पंजीकृत वाहन के नए FASTag में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे किसी दूसरे वाहन में इस्तेमाल या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह सुविधा वाहन-विशिष्ट है।
FASTag वार्षिक पास निजी गैर-वाणिज्यिक कार, जीप और वैन के लिए उपलब्ध है। इसकी वैधता सक्रिय होने की तारीख से 12 महीने या 200 टोल क्रॉसिंग तक रहती है, जो भी पहले पूरा हो।
यह पास राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर शामिल शुल्क प्लाजा पर लागू होता है। जिन टोल प्लाजा को वार्षिक पास व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है, वहां सामान्य FASTag शुल्क लागू रहेगा।
एनएचएआई की नई जानकारी से उन वाहन मालिकों की स्थिति स्पष्ट हुई है, जिन्हें टैग खराब होने पर पहले से खरीदे गए वार्षिक पास के बेकार होने की चिंता रहती थी। अब ऐसे मामलों में हेल्पलाइन या ईमेल के जरिए पास को उसी वाहन के नए FASTag में स्थानांतरित कराने का अनुरोध किया जा सकेगा।
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