देहरादून, 18 जुलाई। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी के 587 पदों पर चल रही भर्ती में अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के निर्णय के बाद उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश पर ऑफलाइन आवेदन करने वाले संबंधित याचिकाकर्ताओं के आवेदन निरस्त कर दिए हैं।
यह भर्ती चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में महिला और पुरुष नर्सिंग अधिकारियों के पदों के लिए की जा रही है। नर्सिंग अधिकारी परीक्षा-2025 के तहत डिप्लोमाधारक और डिग्रीधारक अभ्यर्थियों के लिए बैकलॉग सहित कुल 587 पद शामिल हैं। भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित है।
निर्धारित आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए कुछ अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायालय के आदेश के बाद चयन बोर्ड ने इन याचिकाकर्ताओं से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए थे। इसके बाद आयु सीमा में अतिरिक्त छूट के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि संबंधित सेवा नियमावली और आयु सीमा से जुड़े नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु के अतिरिक्त विशेष छूट देने का प्रावधान नहीं है। इसके बाद चयन बोर्ड ने अतिरिक्त आयु छूट मांगने वाले संबंधित याचिकाकर्ताओं के ऑफलाइन आवेदन निरस्त कर दिए। इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे।
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नर्सिंग अधिकारी भर्ती की लिखित परीक्षा 25 और 26 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। डिप्लोमाधारक महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा 25 जुलाई को होगी, जबकि डिग्रीधारक महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा 26 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक आयोजित की जाएगी।
पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 16 जुलाई से चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र अस्थायी रूप से जारी किए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने भर से किसी अभ्यर्थी को चयन का अधिकार नहीं मिलेगा।
भर्ती के अगले चरण में अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, आयु और आवेदन में दी गई अन्य जानकारियों का दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। जांच के दौरान पात्रता की कोई शर्त पूरी नहीं होने पर संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
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